कल्याण सिंह पर दो समुदायों में नफरत फैलाने का आरोप तय

कल्याण सिंह पर दो समुदायों में नफरत फैलाने का आरोप तय



जेएनएन, लखनऊ। सीबीआई की विशेष अदालत में उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ बाबरी विध्वंस मामले में दो समुदाय में वैमनस्य फैलाने के तहत आरोप तय हुए हैंउन्हें दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी. उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद 2 लाख के मुचलके पर जमानत सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को पेश होने का आदेश दिया था। वे शुक्रवार को पेश हुए। उनके खिलाफ 153-ए और 153-बी सहित कई धाराओं में आरोप तय किए गए। कल्याण सिंह के राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी। अब तक सीबीआई की तरफ से दस्तावेज पेश न करने के बावजूद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।